देहरादून: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) की अध्यक्ष गीता खन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) देने से इनकार नहीं कर सकते या छात्रों को मानदंडों के अनुसार परीक्षा देने से नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि स्कूलों के पास किसी भी परिस्थिति में छात्रों को टीसी या परीक्षा देने से मना करने का अधिकार नहीं है। यदि अभिभावक फीस का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो यह स्कूल और अभिभावकों के बीच का मामला है और बच्चों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की प्रथाओं में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी स्कूल को आयोग की ओर से परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में कमी का भी उल्लेख किया, जिसके कारण अभिभावक निजी स्कूलों का विकल्प चुन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एससीपीसीआर ने राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार बच्चों से संबंधित विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की हैं। इसे देखते हुए, केवल एक कार्यशाला शेष रह गई है और आयोग शिक्षा के अधिकार (आरटीई) पर एक कार्यशाला आयोजित करने की प्रक्रिया में है, जिसके जल्द ही आयोजित होने की उम्मीद है।
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