साल 2023 खत्म होने वाला है। दिसंबर के खत्म होते ही नया साल नया महीना शुरू हो जाएगा। नए माह के शुरू होते ही नए नियम भी लागू होंगे ऐसे में कुछ कामों को इस माह पूरा करना जरूरी है। अगर आप इन कामों को जल्द पूरा नहीं करते है तो नए साल पर आपको नियम बदलने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन कामों में डीमैट अकाउंट, यूपीआई आईडी, बैंक लॉकर एग्रीमेंट से लेकर ऐसी कई चीजें शामिल हैं, आइए जानते है 31 दिसंबर से पहले कौन-कौन से काम करना जरूरी है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार नए साल पर कई नियम बदलने वाले है इसमें यूपीआई आईडी भी अहम है।बताया जा रहा है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई (NPCI) ने सात नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें पेमेंट ऐप्स और बैंकों से उन यूपीआई आईडी और नंबर्स को एक्टिव करने को कहा था, जो एक साल से बंद पड़े हैं. बैंकों को 31 दिसंबर तक इस सर्कुलर का पालन करना होगा।
डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन से जुड़ी खबर
नियामक एजेंसी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन का विकल्प प्रदान करने की डेड लाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दी थी। इसके अलावा सेबी ने अकाउंट होल्डर को अपनी मौजूदगी में पैन, नॉमिनेशन, कांटेक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल और उनसे जुड़े फोलियो नंबर्स को लेकर स्पेसिमेन साइन सब्मिट के लिए 31 दिसंबर 2023 की तारीख तय की थी।
आरबीआई ने एग्रीमेंट की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 रखी
वहीं केंद्रीय बैंक आरबीआई ने अब कस्टमर्ट को अपने बैंकों के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन करने का आदेश दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा सेफ डिपॉजिट लॉकर के नए नियम के तहत किया है. नए नियम के अनुसार कस्टमर्स को लॉकर का इस्तेमाल करने का अधिकार केवल तब तक मिलेगा जब तक वो किराया भरते हैं। आरबीआई ने एग्रीमेंट की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 रखी है।