उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के हित में पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब यदि उत्तराखंड में नए कनेक्शन में विभाग की ओर से देरी होती है, बिल में गड़बड़ी दूर न करने में देरी होती है, शहरी क्षेत्रों में चार घंटे से अधिक बिजली गुल रहती है तो यूपीसीएल की ओर से उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा।

बदले गए विनियम के बारे में प्रेसवार्ता कर जानकारी दी गई। प्रदेश में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम 2022 लागू हो गया है। आयोग ने 15 साल के बाद इस विनियम में संशोधन करते हुए हाई वोल्टेज से घर के टीवी, फ्रिज जैसे उपकरण फुंकने पर मुआवजा दस गुना बढ़ा दिया है। बुधवार को नियामक आयोग कार्यालय में आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने बताया कि इस विनियम के मुताबिक, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की समयसीमा तय की गई है। साथ ही देरी पर जुर्माने और उपभोक्ताओं को मुआवजे के प्रावधान किए गए हैं। प्रेस वार्ता में आयोग के सचिव नीरज सती, निदेशक तकनीकी पीके डिमरी आदि अधिकारी मौजूद रहे।

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